इस्कॉन हरे कृष्ण हिल मंदिर इस्कॉन, बैंगलोर का है, इस्कॉन, मुंबई का नहीं : सुप्रीम कोर्ट

शब्दवाणी सम्माचार टीवी, सोमवार 19 मई 2025 (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बैंगलोर में स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन हरे कृष्ण हिल मंदिर इस्कॉन-बैंगलोर सोसायटी का है, न कि इस्कॉन-मुंबई सोसायटी का है। साथ ही इस्कॉन-मुंबई सोसायटी को इस्कॉन-बैंगलोर सोसायटी के मामलों में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया है। मधु पंडित दास के नेतृत्व में इस्कॉन-बैंगलोर ने श्रील  सन 1988 में बीडीए मंदिर निर्माण के लिए इस्कॉन बैंगलोर को भूमि आवंटित किए थे। इसके बावजूद सन 2000 में इस्कॉन मुंबई ने बेंगलोर मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसने 25 साल की कानूनी लड़ाई को जन्म दिया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन-बैंगलोर के पक्ष में फैसला देकर समाप्त कर दिया है।

श्री मधु पंडित दास (अध्यक्ष, इस्कॉन बैंगलोर), (संस्थापक-अध्यक्ष, दी अक्षय पात्र फाउंडेशन), (अध्यक्ष-मेंटर ग्लोबल हरे कृष्ण मूवमेंट) ने कहा कि इस्कॉन की यह आंतरिक लड़ाई स्वघोषित गुरुओं के खिलाफ थी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के उत्तराधिकारी होने का झूठा दावा करते थे, जबकि उन्हें श्रील प्रभुपाद की महासमाधि से पहले इस प्रकार का कोई अनुमति इन स्वघोषित गुरुओं को नहीं दिए थे। इसके बजाए श्रील प्रभुपाद ने एक ऋत्विक दीक्षा पद्धति स्थापित की,जिसके तहत इस्कॉन में सभी भक्त हर समय संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के साक्षात शिष्य होंगे। हालांकि, यह इस्कॉन मुंबई (जिसे स्वघोषित गुरुओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है), द्वारा एक अदालती संपत्ति की लड़ाई में बदल दिया गया, जब उन्होंने 2000 में इस्कॉन बैंगलोर के भक्तों को इस्कॉन से निष्कासित करने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने इस्कॉन के स्वघोषित गुरुओं की गुरुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज 25 साल पुरानी अदालती लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से समाप्त कर दी है कि बीडीए ने 1988 में इस्कॉन बैंगलोर सोसाइटी को मंदिर की जमीन आवंटित की थी - जो बैंगलोर में पंजीकृत एक स्वतंत्र इस्कॉन सोसाइटी है - और मंदिर बनाने के लिए संपत्ति और धन बैंगलोर में जुटाया गया था। संक्षेप में, इस्कॉन मुंबई को इस्कॉन बैंगलोर के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है।

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