सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जीता मुकदमा
शब्दवाणी सम्माचार टीवी, शुक्रवार 5 सितम्बर 2025 (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), नई दिल्ली। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थापक अध्यक्ष श्री सुरेश ए.केशवानी और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया श्रवण कुमार के बीच सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया किसका है इस पर चल रहा विवाद पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थापक अध्यक्ष श्री सुरेश ए.केशवानी की सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया सही मानते हुए उनके पक्ष में कर दिया ज्ञात रहे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्रवण कुमार को वर्ष 2023 में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन उमके प्रति समाज की तरफ से कुछ शिकायतें आने के कारण 16 जून 2024 को AGM में पद से हटाया दिया गया। परन्तु तब से श्रवण कुमार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना बताकर अपने नाम से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग, कार्यक्रम, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की विस्तार करने के लिए पदों का वितरण के साथ-साथ झूठे संदेश, पोस्टर व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते रहे। जब इस मामले को लेकर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली पहुंची तब प्रतिवादी श्रवण कुमार से जबाब माँगा परन्तु प्रतिवादी श्रवण कुमार ने जानबूझकर लिखित जवाब (WS) दाखिल नहीं किया और कार्यवाही टालते रहे। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली ने श्रवण कुमार के प्रति स्थायी रूप से रोक लगाते हुए अपना निर्णय में कहा वे स्वयं को काउंसिल का अध्यक्ष न बताएं, सभी झूठे पोस्टर व सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश, सार्वजनिक माफी की मांग अस्वीकृत, कोई लागत (cost) नहीं लगाई गई। का आदेश जारी करते हुए अदालत ने सिंधी कौंसिल ऑफ़ इंडिया के पक्ष में निर्णय दे दिया।
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