तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश में कालेजियम ने संविधान का किया उल्लंघन : हिन्दू संगठन
शब्दवाणी सम्माचार टीवी, वीरवार 29 मई 2025 (प्रबंध सम्पादकीय श्री अशोक लालवानी 8803818844), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के दर्जन भर हिन्दू संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर उन्हे बताया कि कालेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय में तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश में संविधान के अनुच्छेद 124.2 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। हिन्दू संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 124.2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वें इस विषय में परामर्श करना उचित समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायधीश की नियुक्ति करेंगें। तीन जजों की नियुक्ति की राष्ट्रपति को राय देने वाले एक भी न्यायधीश का चयन राष्ट्रपति ने नहीं किया है और राय देने वाले इन न्यायधीशों में से एक भी न्यायधीश राज्यों के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं है। जो अनुच्छेद 124.2 का सरासर उल्लंघन है।
ज्ञापन में हिन्दू संगठनों ने बताया कि अनुच्छेद 124.3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश वकीलों सहित पारंगत विधिवेता को भी बनाने को भी बनाये जाने का प्रावधान है। जिसकी अनदेखी करके केवल उच्च न्यायालय के जजों को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बनाने की राय दी गयी। हिन्दू संगठनों ने पारगत विधिवेता और आई आई टीएन श्री मुकेश जैन ओर प्रख्यात वकील श्री ए पी सिंह को सर्वोच्च न्यायालनय का न्यायधीश बनाने की राय महामहिम राष्ट्रपति को दी। हिन्दू संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनाने में संविधान के अनुच्छेद 124.2, 124.3 का अक्षरशं पालन करते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करने की कृपा करे। ज्ञापन हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में दिया गया। जिसमें बम बम महाराज, संजीव कुमार तिवारी, श्री ए पी सिंह, अंकित मिश्रा आजाद, मानिक देशमुख, राजबीर सिंह, राम कुमार भारद्वाज, आचार्य स्वामी बाल योगेश्वर, सतबीर गिरी, श्री राकेश मिश्रा, संत राधा कान्त वत्स, रेणु गुप्ता, सुभाष चन्द्र, वीरेन्द्र बनारसी, श्री हरपाल सिंह राणा, संजीव राठौड, विजय शंकर ठाकुर के संगठन भी शामिल हैं।
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